हैल्लो दोस्तो ! क्या आपको वन्यजीव सरंक्षण अधिनियम 1972 के बारे में पता है ? अगर नहीं तो आज हम वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले है। तो चलिए बढ़ते है, आज के आर्टिकल की ओर। (Wildlife Protection Act 1972 in Hindi)
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वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972
दोस्तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 अब तक चलाए गए वन्यजीव संरक्षण अधिनियमों में से ही एक है। जिसमें वन्य जीवों के संरक्षण और सुरक्षा को मध्य बिन्दू मानते हुआ, सितम्बर 1972 में लागू किया गया था। तो चलिए अब जानते है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 क्या है ?
वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (Wildlife Protection Act 1972 in Hindi)
Wildlife Protection act 1972 Summary : वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा कुछ नियमों को इस अधिनियम द्वारा पारित किया। यह अधिनियम वन्य पशुओं, पक्षियों एवं पौधों के संरक्षण के लिए लागू किया गया। यह अधिनियम 9 सितम्बर 1972 में लागू किया गया तथा यह आन्ध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, हरियाणा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश एवं पश्चिमी बंगाल पर लागू किया गया। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 को सितम्बर 1978 में राज्यों में लागू किया गया।
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का उद्देश्य
- वन्य जीवों व पक्षियों के शिकार का नियमन व नियंत्रण करना।
- राष्ट्रीय वन्य अभयारण्य व उपवनों की स्थापना करना।
- राज्यों को सलाह देने के लिए वन्य जीव सलाहकार मण्डल का गठन करना।
- वन्य जीवों के अर्जन, आधिपत्य व हस्तांतरण संबंधी व उनकी खाल से संबंधित वस्तुओं के व्यापार पर नियंत्रण करना।
- वन्य जीवों के चमड़े से निर्मित वस्तुओं से संबंधित व्यापार पर नियंत्रण करना।
- अधिनियम का उल्लंघन या इसके विरुद्ध कार्य करने पर दण्ड का प्रावधान करना।
- वन्य जीवों के शिकार पर रोक व प्रतिबन्ध लगाना।
- विशिष्ट वनस्पतियों का संरक्षण करना।
- चिड़ियाघर के कर्मचारियों व अधिकारियों को चिड़ियाघर पर नियंत्रण व बंदी प्रजनन पर नियंत्रण करने के लिए अधिक अधिकार प्रदान करना।
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 : सजा
इस अधिनियम का उल्लंघन करने वाले दोषी व्यक्ति को 6 माह से 7 वर्ष का कारावास एवं 500 रूपये से 5000 रूपये का आर्थिक दण्ड या दोनों प्रकार का दण्ड दिया जा सकता है।
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के परिणाम
इस अधिनियम के कारण ही भारत में अनेक राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभ्यारण्यों की स्थापना की गई है, इसके परिणामस्वरूप विलुप्ति के कगार पर पहुँचे वन्य जीवों के विलुप्त होने पर रोक लगी है तथा उन्हें संरक्षण प्राप्त हुआ है तथा यह पर्यावरण के असंतुलन को रोकने में कारगर सिद्ध हुआ है।
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तो दोस्तो आज के आर्टिकल में हमने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के बारे में जाना। अगर आपको जानकारी पंसद आयी तो इसे अपने दोस्तो के साथ शेयर करें। और इस प्रकार की बेहतरीन जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें।
धन्यवाद !
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